'राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022' के अंतर्गत पेपर लीक या अनुचित साधनों में लिप्त किसी संगठित गिरोह/प्रबंधन के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम कारावास का क्या प्रावधान है?
Subject: Current Affairs & Contemporary Events (समसामयिक घटनाएं)
Topic: राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022
Options:
- Option A: न्यूनतम 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक
- Option B: न्यूनतम 1 वर्ष से 3 वर्ष तक
- Option C: केवल 6 माह का कारावास
- Option D: न्यूनतम 5 वर्ष से 7 वर्ष तक
- Option E: अनुत्तरित प्रश्न / Question unattempted
Correct Answer:
Option A: न्यूनतम 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक
Explanation:
राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) (संशोधन) अधिनियम के तहत भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक, नकल गिरोह या परीक्षा एजेंसी के दोष सिद्ध होने पर न्यूनतम 10 वर्ष से लेकर 'आजीवन कारावास' (Life Imprisonment) तक की कठोर सजा का प्रावधान किया गया है।