राजस्थान लोक सेवा प्रदान गारंटी अधिनियम 2011 के तहत सार्वजनिक सेवा में देरी करने के लिए द्वितीय अपीलीय अधिकारी एक नामित अधिकारी पर प्रतिदिन कितना जुर्माना लगा सकता है -
Subject: Rajasthan Polity & Administration
Topic: Rajasthan Public Service Guarantee Act 2011
Options:
- Option A: 250 रुपये प्रतिदिन
- Option B: 100 रुपये प्रतिदिन
- Option C: 350 रुपये प्रतिदिन
- Option D: 200 रुपये प्रतिदिन
Correct Answer:
Option A: 250 रुपये प्रतिदिन
Explanation:
राजस्थान लोक सेवा प्रदान गारंटी अधिनियम 2011 के तहत, सेवा में देरी के लिए द्वितीय अपीलीय अधिकारी अधिकतम 250 रुपये प्रतिदिन का जुर्माना लगा सकता है।राजस्थान सरकार ने 14 नवंबर 2011 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के अवसर पर सार्वजनिक सेवाओं की गारंटी वाला अधिनियम लागू किया। इसे समयबद्ध तरीके से सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से लागू किया गया था।