राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011 के अंतर्गत द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी द्वारा नियत-अधिकारी पर कितना जुर्माना लगाया जा सकता है, यदि नियत-अधिकारी बगैर पर्याप्त और तर्कसंगत कारण से वांछित सेवा प्रदान करने में असफल रहा हो -
Subject: Rajasthan Polity & Administration
Topic: Rajasthan Public Service Guarantee Act 2011
Options:
- Option A: न्यूनतम ₹ 500 से लेकर अधिकतम ₹ 2,500 तक
- Option B: न्यूनतम ₹ 250 से लेकर अधिकतम ₹ 5,000 तक
- Option C: न्यूनतम ₹ 5,000 से लेकर अधिकतम ₹ 10,000 तक
- Option D: न्यूनतम ₹ 500 से लेकर अधिकतम ₹ 5,000 तक
Correct Answer:
Option D: न्यूनतम ₹ 500 से लेकर अधिकतम ₹ 5,000 तक
Explanation:
अधिनियम की धारा 7 के अनुसार, द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी यदि नियत-अधिकारी को पर्याप्त कारण के बिना सेवा प्रदान करने में विफल पाता है, तो न्यूनतम ₹500 से अधिकतम ₹5,000 तक का एकमुश्त जुर्माना लगा सकता है।