राजस्थान लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को पद से हटाने के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए :(i) उच्चतम न्यायालय द्वारा मामले की जाँच कर सकारात्मक रिपोर्ट करने के पश्चात् किसी सदस्य को केवल कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है।(ii) राष्ट्रपति किसी सदस्य को आदेश द्वारा सीधे हटा सकता है, यदि राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शारीरिक शैथिल्य के कारण वह अपने पद पर बने रहने के अयोग्य है।
Subject: Rajasthan Polity & Administration
Topic: Rajasthan Public Service Commission
Options:
- Option A: केवल (i) सही है।
- Option B: केवल (ii) सही है।
- Option C: (i) व (ii) दोनों सही हैं।
- Option D: न तो (i), न ही (ii) सही है।
Correct Answer:
Option C: (i) व (ii) दोनों सही हैं।
Explanation:
भारतीय संविधान के अनुसार, अनुच्छेद 317 के तहत, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने का काम भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शारीरिक शैथिल्य के कारण अपने पद पर बने रहने के लिए अयोग्य है, तो राष्ट्रपति, अध्यक्ष या ऐसे अन्य सदस्य को आदेश द्वारा पद से हटा सकेगा। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को दुर्व्यवहार के आधार पर हटाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित जांच की आवश्यकता होती है। सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट मिलने के बाद, राष्ट्रपति को उस पर कार्रवाई करने का अधिकार है।